समय न्यूज़ 24 डेस्क
सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को इसका कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर दुकानों से नाम लेकर आइडीएसपी को उपलब्ध कराएंगे।
राज्य सरकार सर्दी-खांसी वाले सभी मरीजों की पहचान करने की कवायद में जुटी है, ताकि उनकी जांच हो सके। लेकिन, अक्सर देखा जा रहा है कि सर्दी-खांसी या बुखार होने पर मरीज सीधे केमिस्ट की दुकान में जाकर दवा खरीद लेते हैं। डॉक्टर के पुर्जे के बिना भी ऐसे मरीजों को दवा दे दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह धड़ल्ले से हो रहा है। राज्य सरकार ने अब ऐसे मरीजों की पहचान करने के लिए सभी दवा दुकानों को ऐसे सभी मरीजों का पूरा ब्योरा रखने का आदेश दिया है।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने निदेशक, औषधि को पत्र लिखकर ड्रग इंस्पेक्टरों के माध्यम से इसका सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। इसके तहत दवा दुकानदारों को सर्दी-खांसी तथा बुखार के लिए दवा खरीदने वाले ग्राहकों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रखना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर दुकानों से ऐसे मरीजों की सूची प्राप्त कर औषधि निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे, ताकि ऐसे मरीजों की शीघ्र पहचान की जा सके। औषधि निदेशालय इसे स्वास्थ्य विभाग की आइडीएसपी शाखा को उपलब्ध कराएगा तथा आइडीएसपी द्वारा ऐसे मरीजों की जांच कराई जाएगी।
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