नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा के साथ 50000 रुपये का जुर्माना

City: Ranchi | Date: 01/06/2020
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समय न्यूज़ 24 डेस्क

राजधानी रांची के खलारी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कालेश्वर महतो एवं उसके दोस्त जय कुमार को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। कालेश्वर महतो को 20 साल की जेल एवं 50000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 30 माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। वहीं जय कुमार को 7 साल की जेल और 20000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 12 माह की अतिरिक्‍त सजा होगी। पीड़िता की ओर से 31 अगस्त 2017 को खलारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी स्पेशल पीपी एके राय ने की।

अपहरण कर सात माह तक रखा अपने पास घटना 22 दिसंबर 2016 की है।

दोपहर 3:00 बजे कालेश्वर महतो अपने दोस्त के साथ नाबालिग का अपहरण कर लिया। 7 माह तक उसे अपने साथ रखा और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। 27 अगस्त 2017 को रात 8:00 बजे खलारी में पीडि़ता को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया।

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