बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, बिहार में नई छूट बस इतनी है कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर है, वहां पर कपड़े की दुकानें खुल सकती हैं.
कपड़े की दुकानों को खोलने को लेकर जिलाधिकारी फैसला लेंगे. जिलाधिकारी तय करेंगे कि दुकानें किन-किन दिनों में खुलेंगे और कितने समय के लिए खुलेंगे. बिहार सरकार ने सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया है.
सरकार का मानना है कि बिहार में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर रोजाना आ रहे हैं और प्रखंडों में स्थित क्वारनटीन सेंटर में रह रहे हैं. इससे उन इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. प्रदेश के रेड जोन इलाके में राज्य सरकार ने कोई भी नई छूट नहीं दी है.
दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे लोगों के लिए राज्य सरकार ने कैब सर्विस की इजाजत दे दी है. हालांकि, यह सेवा केवल मरीजों और ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए होगी.बता दें कि बिहारा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के पार पहुंच चुकी है. राज्य में सोमवार को 58 नए मामले में सामने आए थे.
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