ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को आज बड़ी राहत मिली. धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी व एन के सविता की दलील सुनने के बाद विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है.
अधिवक्ता द्वारा दलील देते हुए कहा कि विधायक के विरुद्ध रंगदारी का अपराध नहीं बनता है राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें इस मामले में फंसाया गया है.अपर लोक अभियोजक जब्बाद हुसैन ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया परंतु अदालत ने अभियोजन के विरोध को खारिज करते हुए ढूल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया.विधायक ने 11 मई को इरशाद से रंगदारी मांगने में सरेंडर किया था तब से वह जेल में है . बचाव पक्ष के आवेदन पर विधायक ढुल्लू को आज ही इस मामले में रिमांड किया गया था.
15 फरवरीं 20 को कम्पनी के मैनेजर मुकेश चंदानी के शिकायत पर धनबाद थाने में बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के खिलाफ धमकी तथा रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज की गई थी.
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