16 अप्रैल 2020 को चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 के बाघाकुड़ी में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद एपी सेंटर के 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेंनमेंट जोन एवं 7 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन के रूप में चिह्नित किया गया था और वहां अगले आदेश तक अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम द्वारा कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।
इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों का मेडिकल रिपोर्ट होने तथा ग्रसित व्यक्तियों के संबंधियों एवं संबंधित ग्राम या वार्ड में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां से 14 मई 2020 की मध्यरात्रि से लागू कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। परंतु वहां लॉकडाउन अवधि में दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
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