20जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को स्पष्टीकरण किया
बोकारो :- वर्तमान कोरोना संकट में खाद्यान्न वितरण में जिन जिन जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा अनियमितता बरती गई उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। चिन्हित पीडीएस डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उक्त जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री सादात अनवर ने दी।
निलंबित किये गए लाइसेंस में बीएससिटी क्षेत्र अंतर्गत श्री देवमुनी सिंह जिनका अनुज्ञप्ति संख्या 117/85आजाद नगर, श्रीमती चांदमुनी देवी अनुज्ञप्ति संख्या 01/07झोपड़ी कॉलोनी, श्री विश्नाथ राम जिनका अनुज्ञप्ति संख्या 14/95कुरमीडीह, श्रीमती शैल देवी जिनका अनुज्ञप्ति संख्या 11/03, सेक्टर-12/ई, मुमताज हसन खान जिनका अनुज्ञप्ति संख्या 08/2000कर्नल मार्केट, गौतम कुमार जिनका अनुज्ञप्ति संख्या 25/92महुआर बस्ती, उर्मिला महिला मंडल जिनका अनुज्ञप्ति संख्या 74/09नारकेरा शामिल है।
चास प्रखंड अंतर्गत दुर्गा स्वयं सहायता समूह जिनका अनुज्ञप्ति संख्या 89/09कुर्रा, नारी चेतना स्वयं सहायता समूह जिनका अनुज्ञप्ति संख्या 41/09लबुडीह एवं पेटरवार प्रखंड अंर्तगत बजरंग महिला स्वयं सहायता समूह जिनका अनुज्ञप्ति संख्या 24/12कुनारबेड़ा है सभी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
20जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को स्पष्टीकरण किया गया है साथ ही एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दिया गया है।
वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दो जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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