उपायुक्त फाइल फोटो
वैश्विक महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्द्नजर देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 03 मई 2020 तक विस्तारित की गई है।
वर्तमान में लॉकडाउन 2.0 अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों से बहुत से गुमला जिला के प्रवासी मजदूर पैदल अथवा अन्य माध्यमों से अपने-अपने गंतव्य स्थल तक आ रहे हैं। अतः ऐसे सभी प्रवासी मजदूरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन द्वारा इन सभी प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम के रूप में गुमला नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत वार्ड संख्या 20 (टंगरा मार्केट) एवं खड़ियापाड़ा स्थित आश्रय गृह को चिन्हित किया गया है।
उपायुक्त ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को इन दोनों शेल्टर होम में सभी प्रवासी मजदूरों के रहने एवं खाने-पीने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उपायुक्त ने सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी को उक्त दोनों शेल्टर होम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अपनी निगरानी में सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया है।
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