केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन के दौरान खुलने वाली दुकानाें का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसके तहत झारखंड में लॉकडाउन के दौरान खुलने वाली दुकानों का दायरा बढ़ाने का अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। शनिवार के शाम तक राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए जाने की संभावना है। उस आदेश से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि झारखंड में किस तरह की और कौन-कौन सी दुकानें किन क्षेत्रों में खुलेंगी।
कोविड-19 के संक्रमण और रोकथाम को लेकर देश के कई हिस्सों के साथ झारखंड में भी लॉकडाउन जारी है। वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका जिले में सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इस क्षेत्र के लोगों तक हर सुविधा पहुंचती रहे, उन्हें परेशानी ना हो इसके लिए भी जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है।
फिलहाल व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं
कोविड-19 के संक्रमण और रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है, फिलहाल उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक जारी है।
जल्द ही जारी की जाएगी विस्तृत गाइडलाइन
गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने की छूट को लेकर गाइड लाइन जारी किया गया है, राज्य सरकार की ओर से बहुत जल्द दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही बनी रहेगी।
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