वैश्विक महामारी घोषित नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 03 मई 2020 तक विस्तारित की गई है।
गुमला जिले में भी लॉकडाउन 2.0 की अवधि के तहत आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने भारत सरकार के एडवाईजरी के आलोक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में छूट देने का निर्देश जारी किया है।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज, खनन, ईंट भट्ठों, खाद्य प्रसंस्करण, सड़क निर्माण कार्य, सिंचाई तथा चेकडैम परियोजना से संबंधित कार्य, सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण कार्य, सोलर संबंधित कार्यों में छूट दिए जाने का निर्देश जारी किया है।
उन्होंने जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के तहत जल संरक्षण एवं सिंचाई से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अब जिले में पशुपालन, मत्स्यपालन व गौशाले भी क्रियाशील किए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्यों को भी पुनः संचालित किए जाने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों को अपने-अपने चेहरों को मास्क, गमछा या तौलिए से ढकने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने पर विशेष जोर दिया।
उपायुक्त ने जिले में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के समूह पाए जाने पर वैसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही अब सार्वजनिक स्थलों पर पान, तंबाकू तथा गुटखा खाकर थूकना वर्जित है। ऐसे करते हुए पाए जाने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने सभी कार्यालयों में मास्क, सैनेटाईजर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में समय-समय पर हाथ धोने हेतु हैंडवॉश का होना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने आपातकालीन सेवाओं के लिए सरकार के निदेश पर निजी वाहनों का उपयोग कुछ शर्तों के साथ किए जाने की जानकारी दी। ज्ञातव्य है कि निजी वाहनों का उपयोग स्वास्थ्य, पशु चिकित्सीय सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही उपायुक्त के द्वारा दो पहिया वाहन पर केवल एक ही व्यक्ति तथा चार पहिया वाहन में वाहन चालक के साथ पिछली सीट पर केवल एक ही व्यक्ति के सफर करने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में संचालित सभी प्रज्ञा केंद्र पूर्व की तरह कार्य करेंगे। राष्ट्रीय राज्य मार्ग के किनारे अवस्थित कुछ ढाबों को खोलने की छूट दू गई है। इसी तरह कोल्ड स्टोरेज को भी चालू करने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक सामग्री ढोने वाले वाहनों में चालक सहित तीन व्यक्ति ही सवारी कर सकते हैं। मीडिया तथा आईटी उद्योग को लॉकडाउन में कार्य संचालन का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन के पालन में नागरिकों तथा जिलेवासियों ने अनुशासन का परिचय दिया है। फिर भी उन्होंने आम नागरिकों से किसी तरह के अफवाह से बचने की अपील की है। साथ ही अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक एवं तथ्यहीन पोस्ट किए जाने वाले के विरूद्ध कोविड-19 के तहत कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।
इस अवसर पर उपायुक्त सहित उप विकास आयुक्त हरि कुमार केशरी, सहायक समाहर्त्ता सह सहायक दंडाधिकारी मनीष कुमार, डीआरडीए निदेशक हैदर अली, स्थापना उप समाहर्त्ता विद्या भूषण, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी देवेंद्रनाथ भादुड़ी व अन्य उपस्थित थे।
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