लॉक डाउन की अवमानना होने पर होगी कड़ी कार्रवाई-उपायुक्त रामगढ़
रामगढ़: कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु पूरे देश को लॉक डाउन किया गया है। पूरे राज्य में महामारी रोग एक्ट 1897 के आलोक में झारखंड महामारी रोग कोविड-19 नियमावली 2020 लागू है। इस अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के कारखानो, भट्टो आदि सेवाओं को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा कैथा मौजा में चल रहे ईट चिमनी भट्टो के निरीक्षण के दौरान कई भट्टेदारों द्वारा लॉक डाउन के नियमों की अवमानना करते हुए अवैध रूप से भट्टों के संचालन का मामला सामने आया। इस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन द्वारा कुल 11 ईट भट्टेदार श्री वीरेंद्र कुमार साहू, श्री भूपनाथ महतो, श्री भगवान दास महतो, श्री राजेंद्र महतो, श्री राज कुमार महतो, श्री पीयूष कुमार बरेलिया, श्री हरि प्रसाद, श्री जगन्नाथ महतो, श्री सुरेश महतो, श्री बसंत कुशवाहा एवं श्री राम सिंह प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वह अपने स्तर से लॉक डाउन के सभी नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें एवं जिस किसी के द्वारा भी नियमों की अवमानना की जाए उन पर आईपीसी एवं एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
जिला नियंत्रण कक्ष- फ़ोन संख्या- 06553 261522
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