SN 24 डेस्क रामगढ़- लॉक डाउन कानून के उल्लंघन का नतीजा अतिरिक्त प्रतिबंध के रूप में सामने आया है। मंगलवार की शाम रामगढ़ डीसी संदीप सिंह ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए भी समय निर्धारित कर दिया है। अब जिले में सुबह 7:00 से दोपहर के 1:00 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति बेवजह घूमता नजर आया और समय खत्म होने के बाद भी अगर दुकानें खुली रहीं, तो उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। डीसी संदीप सिंह ने कहा कि मंगलवार को लॉक डाउन का दूसरा दिन था। लेकिन कई जगहों पर देखा जा रहा है कि लोग खाने-पीने के सामानों को खरीदने के बहाने अपने अपने घरों से बेवजह बाहर निकल रहे हैं। इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार सभी राशन, किराना, खाने पीने से संबंधित अन्य दुकानें (सब्जी, दूध, फल अंडा आदि) केवल पूर्वाहन 7:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक के लिए ही खुलेंगे। इनके अलावा अन्य आवश्यक सेवाएं पूर्व की भांति ही संचालित रहेंगी। इससे संबंधित किसी भी तरह की अवमानना होने पर एफ आई आर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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