बोकारो : बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या के मामले में सियालजोरी थाना क्षेत्र के करकट्टा निवासी छोटू कर्ममार को दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 60 हजार रुपये जुर्माना देने की भी सजा सुनाई है.
इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की. घटना बीते वर्ष 24 नवंबर को सियालजोरी थाना इलाके में हुई थी. छोटू कर्मकार एक महिला से उसके अर्धनिर्मित प्रधानमंत्री आवास की चाबी आराम करने के लिए मांगकर ले गया. आवास के बाहर खेलने गई मकान मालकिन की सात वर्षीय बच्ची जब अपने घर शाम को नहीं लौटी तो मां खोजने गई. घर में बच्ची का शव पड़ा मिला था. जिस बिस्तर पर बच्ची का शव पड़ा हुआ था वहां पर खून भी पसरा हुआ था. सूचना मिलने पर पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराई थी.
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने छोटू कर्मकार को इस आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अनुसंधान के बाद इसके खिलाफ आरोप पत्र भी पुलिस ने समर्पित किया. अदालत ने विचारण के बाद इसे दुष्कर्म व हत्या में दोषी करार देते हुए सजा के बिन्दु पर सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है. अभियोजन पक्ष से अपना पक्ष मजबूत करने के लिए मामले के विचारण के दौरान 9 गवाहों की गवाही कराई गई थी.
|