बोकारो : बोकारो के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को गैंगरेप के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास और 10-10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. इनमें सुरजूडीह (सियालजोरी) निवासी सुमंतो चौधरी और गाजो महतो के नाम शामिल हैं. दोनों बीते 15 दिसम्बर को उक्त मामले में अदालत में दोषी करार दिए गए थे. घटना सियालजोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरजूडीह गांव में बीते 9 अगस्त 2017 की रात 11 बजे की थीI
15 वर्षीय एक बच्ची अपनी चचेरी बहन की शादी के बाद भाभी के घर खाना लेकर जा रही थी. रास्ता सुनसान था. उसी समय सुमन्तो चौधरी और गाजो महतो ने उसे पकड़ लिया. उसका मुंह दबा दिया. उसके बाद थोड़ी दूरी पर उसे गाजो के घर के पास स्थित खलिहान में पुआल पर ले जाया गया. वहां गाजो ने उसे पटक दिया और उसके बाद उसकी निगरानी में सुमन्तो ने उसके साथ कुकर्म किया. घटना के बाद उसने पीड़िता को इसकी जानकारी किसी को देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. मामले के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार के अनुसार बाद में पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी. तद्नुसार सियालजोरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी और मामला पोक्सो कोर्ट में पहुंचाI
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