रांची:-आय से अधिक संपत्ति मामले में जेवीएम के केंद्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को सीबीआई की टीम ने बुधवार को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम ने बंधु तिर्की को गिरफ्तार किया था. वहीं कोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को 14दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. गुरुवार को बंधु तिर्की की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अब बंधु तिर्की मामले को लेकर हाइकोर्ट में अपील करने की तैयारी में हैं. संभावना जतायी जा रही है कि बड़ा दिन भी बंधु को जेल में ही मनाना पड़ सकता है|