जेल में बंद महिला पारा शिक्षिकाओं को प्रधान न्यायाधीश के कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट ने 33महिला पारा शिक्षिकाओं को जमानत की मंजूरी दे दी है। 10हज़ार के निजी मुचलके की शर्त पर यह ज़मानत मिली है। बता दें कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन राजकीय समारोह के दौरान हुए हंगामे के बाद करीब 280पारा शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसमें 33महिला पारा शिक्षिका भी शामिल थी।जेल जाने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में महिला पारा शिक्षिकाओं ने जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में अर्जी लगाई गई थी जहाँ से उन्हें बड़ी राहत देते हुए 33महिला पारा शिक्षिकाओं को जमानत दे दी गई।
महिला पारा शिक्षिकाओं के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में उन्होंने यह बात रखी की पारा शिक्षक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और भगदड़ मच गई। इसी ग्राउंड के आधार पर महिला पारा शिक्षिकाओं को जमानत मिली है।
|