भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले की मंगलवार को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने आयकर और प्रवर्तन निदेशालय को शपथ पत्र के साथ 31 जनवरी 2019 तक जांच प्रतिवेदन दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, बीसीसीएल और विधायक ढुलू महतो के अधिवक्ता अदालत में मौजूद थे।
अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बाघमारा के विधायक ढुलू महतो की संपत्ति सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की थी।
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