बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में लालू प्रसाद समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जबकि इसी मामले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 12 लोगों को बरी कर दिया गया। अदालत ने दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21, 22 और 23 मार्च की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कहा है कि सजा के बिंदु पर सुनवाई वीडियो काफ्रेसिंग से होगी। यह मामला दुमका कोषागार कांड संख्या आरसी 39ए-96 से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है।
लालू इसके पहले चारा घोटाला के तीन मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। वे रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। लालू चारा घोटाला के दो अन्य मामलों में भी आरोपित हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने सोमवार को दिन के एक बजे कार्रवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि अलफाबेटिकल फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद अदालत ने लालू प्रसाद समेत सभी 19 आरोपियों को धारा 120(बी), 409, 418, 476, 468, 471
आइपीसी की धारा 12(2),13(1) सी एंड डी के तहत दोषी करार दिया है।
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