झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के तहत निगम का कर बकाया होने अथवा दो से ज्यादा बच्चे होने पर प्रत्याशी चुनाव के लिए अयोग्य होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त एन.एन. पाण्डेय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नियम में उल्लेखित कोई व्यक्ति निर्वाचन या निर्वाचन के बाद वार्ड पार्षद के रूप में पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य होगा। यदि ऐसे व्यक्ति ने जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के नगरपालिका के बकाया सभी करों का भुगतान नहीं किया हो तथा अगर दो से अधिक संतान हैं तो वह चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा। पाण्डेय ने कहा कि इस संबंध में सभी पदों के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र के साथ एक स्वघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।