निगम का कर बकाया होने अथवा दो से ज्यादा बच्चे होने पर नही लड़ सकेंगे चुनाव: झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग

City: Ranchi | Date: 16/03/2018
1210

झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के तहत निगम का कर बकाया होने अथवा दो से ज्यादा बच्चे होने पर प्रत्याशी चुनाव के लिए अयोग्य होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त एन.एन. पाण्डेय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नियम में उल्लेखित कोई व्यक्ति निर्वाचन या निर्वाचन के बाद वार्ड पार्षद के रूप में पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य होगा। यदि ऐसे व्यक्ति ने जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के नगरपालिका के बकाया सभी करों का भुगतान नहीं किया हो तथा अगर दो से अधिक संतान हैं तो वह चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा। पाण्डेय ने कहा कि इस संबंध में सभी पदों के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र के साथ एक स्वघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 

More News

रांची में जल सहियाओं का महाजुटान, 15,000 दीदियों ने घेरा मुख्यमंत्री आवास, मानदेय बढ़ाने की...
तिथि : 17/03/2026
रांची में जल सहियाओं का महाजुटान, 15,000 दीदियों ने घेरा मुख्यमंत्री आवास, मानदेय बढ़ाने की...
तिथि : 17/03/2026
अब बोलेरो से होगी अपराधियों की घेराबंदी-सीएम ने झारखंड पुलिस के बेड़े में शामिल कीं 1485 गा...
तिथि : 13/03/2026
बजट सत्र ब्रेकिंग- धनबाद के अस्पताल में शव रोकने पर सदन में हंगामा, विधायक रागिनी सिंह ने ...
तिथि : 13/03/2026
मईया सम्मान योजना : अभी भी कई लाभुकों का खाता क्यों है होल्ड ? क्या गड़बड़ी हुई की पैसा मई...
तिथि :
झारखंड के रजरप्पा में बंद पड़ी कोयला खदान में भीषण आग ,धुंए से लोग परेशान
तिथि : 21/04/2025
रांची के कोतवाली थाना का दारोगा महिला थाना से घुस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार
तिथि : 28/02/2025
अजब-गजब : जो खुद हैं CBI चार्जसीटेड वो अब देखेंगे कार्मिक में स्थापना, प्रमोशन और आरोप का...
तिथि : 17/02/2025
दिल्ली में भगदड़ के बाद झारखंड में भी अलर्ट , महाकुम्भ को लेकर प्रमुख स्टेशन पर हो रही भीड़...
तिथि : 17/02/2025
महाकुंभ को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, पांच महिला यात्री बेहोश, ट्रेन छूटने पर ह...
तिथि : 17/02/2025